सेवा निवृत सदस्योँ को मिलने वाले लाभ
सदस्य की
सेवा निवृति पर सदस्य की संस्था में सदस्यता अवधि वर्षो की गणना पर
प्रतिवर्ष 2000 /- रुपये के मान से कुटुंब सहायता के सदस्यों को
सम्मान निधि एवं शाल श्रीफल भेंट कर आमसभा में सम्मानित किया जाता है
!
मृत्यु पर बीमा योजना
संस्था की कुटुंब सहायता योजना की निधि से किसी भी
सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को रुपये 55000 /- की सहायता व
द्वितीय कुटुंब सहायता योजना के सदस्य की मृत्यु होने पर 50000
/-रुपये इस प्रकार कुल रकम रुपये 105000 /- का भुगतान किया जाता है
बशर्त कि सदस्य ने द्वितीय कुटुंब सहायता योजना में ६ माह की सस्यता
पूर्ण
ली हो
!
दुर्घटना बीमा योजना
सदस्य की
दुर्घटना मृत्यु होने पर संस्था की ओर से 100000 /- रुपये की दुर्घटना
सहायता भुगतान की जाती है - बशर्त कि बीमा फॉर्म पूर्णतः भर कर
संस्था में प्रस्तुत कर दिया
हो !